सड़क दुर्घटना के बाद अब बीमा क्लेम में नहीं होगी देरी, सरकार ने बदला ये नियम, 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे नियम

Spread the love

नई दिल्ली। भारत में आए दिन कई सड़क हादसे होते है। ज्यादातर मामलों में देखा गया हैं की हादसों के बाद बीमा क्लेम में अक्सर देरी होती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके मोटर व्हील एक्ट में संशोधन किया है। जिससे बीमा क्लेम मिलने में आसानी हो जाएगी। यह नए नियम आगामी 1 अप्रैल 2022 से देशभर में लागू हो जाएंगे।मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोटिर्ंग की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों हेतु समय-सीमा के साथ अनिवार्य बना दिया गया है ताकि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दुर्घटना दावों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा मंत्रालय ने वाहनों के बीमा प्रमाणपत्र में मान्य मोबाइल नंबर देने को भी अनिवार्य कर दिया है।

इन नए नियमों के मुताबिक, सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल की फोटो/वीडियो लेगा। दुर्घटना में शामिल वाहनों का परीक्षण कर स्थल प्लान तैयार करेगा और घायल व्यक्ति की फोटो अस्पताल में लेने के साथ ही चश्मदीदों से पूछताछ भी करेगा। जांच अधिकारी 48 घंटे के भीतर पहली दुर्घटना रिपोर्ट के साथ दावा अधिकरण और बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना देगा। इसकी एक प्रति पीड़ित/पीड़ितों, बीमाकर्ता और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी देनी होगी। यह संबंधित राज्य पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।