कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा! एक लाख का लगाया अर्थदंड

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कोर्ट ने नशे की प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़े गए नशा तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट चंद्रमणि राय की अदालत ने नशे की प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़े गए नशा तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने दोषी को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि सितंबर 2014 में तत्कालीन चौकी प्रभारी आराघर विकास रावत पुलिस टीम के साथ समर वैली स्कूल के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस टीम ने बाइक सवार को रोका तो वह भागने की कोशिश करने लगा। जब उसे पकड़कर पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसकी जेब से प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। पुलिस द्वारा उसकी बाइक पर लगे बैग की तलाशी ली गई तो इसमें भी गोलियां मिली। पुलिस ने युवक के पास से कुल 2079 गोलियां बरामद की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कन्हैया उर्फ कान्ही विश्वास निवासी दुधली बताया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर समय पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया है कि अभियोजन की ओर से मुकदमे में 6 गवाह पेश किए गए थे। इन गवाहों और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।