उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने और तब तक उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने के निर्देश दिए थे। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विधिक परीक्षण करा रही है। उपनल कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है।सरकार ने याचिका हाईकोर्ट के कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार के उस निर्णय के खिलाफ डाली थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने और तब तक उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने के निर्देश दिए थे।