नैनीतालः सड़क हादसे की जांच! उपजिला मजिस्ट्रेट ने अधोहस्ताक्षरी को किया अधिकृत

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नैनीताल। बीते 5 जून को जिले के तहसील खनस्यूं क्षेत्रांतर्गत खनस्यूँ-पतलोट मोटरमार्ग के मध्य पतलोट से 1 किमी अंतर्गत बोलेरो वाहन संख्या यू के 04टीए 4243 अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में वाहन सवार सात लोगों की मृत्यु और सात घायल हो गये थे। उपजिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने दुर्घटना के तकनीकि कारणों सहित अन्य बिन्दुओं की मजिस्ट्रियल जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकृत किया गया है। बताया कि जिस किसी को दुर्घटना के संबंध में कोई भी तथ्यात्मक ठोस जानकारी हो। वह अपने कथन/बयान न्यायालय स्थान धारी में 15 जून तक लिखित या मौखिक रूप से दर्ज करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-135 के तहत प्रत्येक सड़क दुर्घटना, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या कोई व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो, उनके वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु सड़क सुरक्षा जांच समिति का गठन किया है। जिसमें पुलिस उपाधीक्षक भवाली, एआरटीओ संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) नैनीताल, अधिशासी अभियंता ग्रा.नि.वि. नैनीताल और अधिशासी अभियंता लो.नि.वि. अस्थाई खण्ड भवाली को सड़क सुरक्षा जाँच समिति सदस्य बनाया गया है। उन्होंने मौके पर निरीक्षण के उपरांत उक्त समिति घटित दुर्घटना के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण सहित समस्त मोटरमार्ग पर संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये जाने योग्य निरोधात्मक/ सुधारात्मक उपायों के संबंध में अपनी अन्वेशण आख्या 15 जून तक उपलब्ध कराने को कहा।