कोर्ट ने की ED पर कड़ाई, सत्येंद्र जैन के नाम पर लगाई फटकार

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दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और बाकी आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया है. मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में 4 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED को फटकार भी लगाई और कहा कि चार्जशीट में गलत तरीके से कंपनियों के जिम्मेदार शख्स के तौर पर सत्येंद्र जैन के नाम का जिक्र किया गया है जबकि वह इन कंपनियों के ना तो डायरेक्टर हैं और ना ही उनसे किसी तरह से जुड़े हैं.

कोर्ट ने कहा कि आपने आरोपियों की लिस्ट में कंपनियों के साथ सत्येंद्र जैन के जरिये (थ्रू सत्येंद्र जैन) लिखा हुआ है. आपके सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने से कम्पनी उनकी नहीं हो जाएगी! क्या ये पहली बार है कि आप कोई चार्जशीट दायर कर रहे हैं. कोर्ट ने ED से कहा कि क्या आप कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करने से पहले उसे चेक नहीं करते है.क्या हम किसी ऐसी कम्पनी को सत्येंद्र जैन के जरिये नोटिस भेज सकते हैं, जबकि वह कंपनी में किसी पद पर नहीं हैं.

ASG ने चूक सुधारने का दिया भरोसा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट में मूल दस्तावेज लगाने के बजाए कुछ पेपर की फोटोकॉपी लगाने पर भी एतराज जाहिर किया. नाराज कोर्ट ने पूछा कि क्या यही ED के काम करने का तरीका है जो दस्तावेजों को ठीक से चेक भी नहीं किया जाता. ED की ओर से ASG एस वी राजू ने कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इन गलतियों को सुधार लिया जाएगा, अगली तारीख तक आरोपियों की संशोधित लिस्ट कोर्ट में जमा करा दी जाएगी. आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था. पहले उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने पीएमएलए के तहत सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ 24 अगस्त, 2017 को सीबीआई की ओर से दर्ज एक FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी आय से अधिक अधिक संपत्ति अर्जित की है.