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नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अब पार्टियों के डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों को अनुमति होगी। जबकि इनडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं।
सोमवार को निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं।
वहीं निर्वाचन आयोग ने पिछली बैठक में पहले व दूसरे चरण के लिए रैली की अनुमति दी थी। जबकि आयोग ने 22 जनवरी को राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शारीरिक जनसभाओं के लिए 28 जनवरी से अनुमति दी थी और चरण 2 के लिए 1 फरवरी से छूट दी थी। जिसके तहत अब राजनीतिक पार्टियां 500 की जगह 1000 लोगों के साथ सभा कर सकते हैं।
बैठक में यह निर्णय लिए गए, जानिए क्या हैं निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन
1. 11 फरवरी, 2022 तक किसी भी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. आयोग ने अब राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम 1000 व्यक्तियों (मौजूदा 500 व्यक्तियों के बजाय) या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा या जमीन की क्षमता के 50% के साथ (जो भी कम हो) निर्दिष्ट खुले स्थानों में फिजिकिल सार्वजनिक बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
3. आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार करने की सीमा भी बढ़ा दी है। घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अब 10 लोगों की जगह सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। घर-घर जाकर अभियान चलाने के अन्य निर्देश जारी रहेंगे।
4. आयोग ने अब राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 500 व्यक्तियों (मौजूदा 300 व्यक्तियों के बजाय) या हॉल की क्षमता का 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित निर्धारित सीमा की इनडोर बैठकों की अनुमति है।
5. राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर COVID उचित व्यवहार और दिशा-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. 8 जनवरी 2022 को जारी चुनावों के संचालन के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश, सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।