उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली और उसके फलस्वरूप पुलिस कर्मियों में व्याप्त तनाव के मामले में प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अजय नारायण शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य में पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली खराब है। राज्य बनने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। पुलिस कर्मियों के काम के घंटे तय नहीं हैं। उन्हें लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। न ही सप्ताह में अवकाश तय है। इसके चलते पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव बना रहता है। इसके फलस्वरूप पुलिस कर्मी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं या उन्हें अन्य झंझावतों से जूझना पड़ रहा है। याचिका में अन्य बिंदुओं को भी उठाया गया है।