उत्तराखण्डः हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का मामला! कोर्ट ने दिया यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश, 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

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हल्द्वानी। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण करने के साथ-साथ सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की, जिसमे कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम से कहा कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवन स्वामियों समेत किरायेदारों के मामले में अलग-अलग शपथपत्र पेश करें। क्योंकि इसमें कई मालिक और कई किरायेदार हैं। तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है।