नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, इस सत्र में बरकरार रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि काउंसलिंग को फौरन शुरू करने की जरूरत है और हम 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं। इसके साथ ही 10% EWS आरक्षण भी इस साल जारी रहेगा। हालांकि EWS आरक्षण भविष्य में जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस मामले की सुनवाई मार्च में होगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। पीठ ने ये भी कहा है कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने के लिए मंजूरी देती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि नीट काउंसलिंग को शुरू करने की इजाजत दें, वहीं केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया को हटाकर वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जा सकती है।

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