नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। जिसके तहत अब बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य हैं साथ ही बाइक की रफ्तार सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे की होनी चाहिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है जिसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है।
ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।
Anil Kumar
Editor