नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जनहित में बड़ा फैसला लेते हुए कपास के आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क माफ करने का एलान किया है। मंत्रालय के इस फैसले से न केवल कपड़ा उद्योग को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी कम कीमत पर कपड़ा मिलेगा। इस छूट से टेक्सटाइल चेन- सूत, फैब्रिक, गारमेंट्स और मेड अप्स को फायदा होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
उद्योग कच्चे कपास पर 5% मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को हटाने की मांग कर रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया।
यह अधिसूचना आज से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी और इसमें शामिल है।
Anil Kumar
Editor