नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने विदेशी आधारित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के साथ घनिष्ठ संबंध है। जिन्हें गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैर कानूनी माना जाता हैं।

कहा की चैनल चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, मंत्रालय ने 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया संसाधनों को अवरुद्ध करने के लिए किया जा रहा था।
कहा की अवरुद्ध ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और यह सब भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाए गए।यह भी देखा गया कि चल रहे चुनावों के दौरान नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च करने का समय आ गया था।
भारत सरकार भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें की जनवरी में, सूचनाऔर प्रसारण मंत्रालय ने 35 यूट्यूब-आधारित समाचार चैनलों और दो वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया था, जो डिजिटल मीडिया पर समन्वित तरीके से भारत के खिलाफ फर्जी समाचार फैलाने में शामिल थे।