श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का दिया आदेश, 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

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नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की तर्ज पर कोर्ट ने ईदगाह अमीन का सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे पर यह फैसला दिया है। इस संदर्भ में गत गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया गया था। अब इस मामले में आगामी 30 जनवरी को सुनवाई होनी है। विदित हो कि गत आठ दिसंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली निवासी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत ने अदालत के समक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13 एकड़ भूमि पर औरंगजेब द्वारा ईदगाह बनाए जाने की मांग की थी। इस बीच सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में औरंगजेब से लेकर ईदगाह से संदर्भित सभी विवादों को कोर्ट में पेश होने की जानकारी सार्वजनिक की थी। बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद समझौते को चुनौती दी गई थी। आइए, आगे हम आपको कोर्ट द्वारा मामले में सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हैं।

आपको बता दें कि पक्षकारों को आगामी 20 जनवरी तक कोर्ट में सर्वे से संबंधित प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं कोर्ट ने सभी पक्षकारों को मामले का अतिशीघ्र निस्तारण करने का भी सुझाव दिया है। आपको बताते हैं कि आखिर मामले के संदर्भ में प्रतिवादियों की तरफ से क्या कुछ मांग की गई थी।

ध्यान रहे मामले के संदर्भ में प्रतिवादियों ने मांग की थी कि पुराने समझौते को शून्य किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकरण के संदर्भ में पुराने समझौते को निष्प्रभावी करने की मांग की थी। इसके अलावा 13.37 भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखने सहित मौजूदा निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि मामले के संदर्भ में गत आठ दिसंबर को सुनवाई थी। जिसमें कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणी की थी। इसके अलावा 22 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी। फ़िलहाल, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या यह मामला भी ज्ञानवापी की तरह विवादों के सैलाब में सराबोर हो जाता है या इसका अतिशीघ्र निस्तारण हो पाता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।