अवैध खनन में हत्या के प्रयास मामले में 13 लोगों को सात साल की सजा

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उत्तराखंड में जनपद ऊधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के ग्राम गोबरा में 13 साल पूर्व अवैध खनन और आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 13 आरोपितों को सात- सात साल की सजा सुनाई। वहीं इस घटना में आयुध अधिनियम धारा 25 में दोषी पांच अन्य को दो साल की सजा सुनाई गई।

22 अक्टूबर 2009 को कुलविवर सिंह उर्फ किन्दा अपने तकरीबन एक दर्जन साथियों के साथ सफेद बुलेरों व ट्रैक्टर ट्रालियों व डंपर के साथ बाजपुर के ग्राम गोबरा थाना बाजपुर में आ धमका। इस दौरान उसने स्यबंर सिंह पुत्र प्यारा सिंह व उसके रिश्तेदारों के खेतों से बंदूकों व तमंचों के बल पर बल पर डंपरों में रेत भरने लगे। इस दौरान लोगों ने जब मना किया तो कुलविन्दर सिर्फ किन्दा ने गाली देते हुए अपने साथियों से कहा कि गांडियां में से बन्दूक व तमंचे निकालने को कहा। इस दौरान उसके साथी दिलबाग सिंह, देवेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू बाबा, रंजीत सिंह उर्फ मंगा, शेर सिंह उर्फ शेरू उर्फ पलविन्दर सिंह, चानन सिंह, कृष्ण सिंह, गुरमीत सिंह, कुलवन्त सिंह, कस्तूर सिंह उर्फ कस्तूरी सिंह, मंगा सिंह, सुखवन्त सिंह उर्फ बिट्टू, कुलविन्दर सिंह उर्फ किन्दा तथा जसपाल सिंह उर्फ पाल सिंह ने अपने अपने हाथों में बन्दूक उठा ली। बाकि ने अपने हाथों में तमन्चे पाटले व लाठी डण्डे उठा लिए और जान से मारने की नियत से इन्होंने तमन्चा पाठल व लाठी डन्डो से हमला किया। जिससे पूरन सिंह व सच्चा सिंह, दलीप कौर, आशा कौर, कृष्णा कौर, सरजीत कौर व कुलवीर सिंह व सन्तो कौर आदि के शरीर पर गोलियां लगी और कई गंभीर चोटे आईं। इस दौरान पूरे क्षेत्र में गोलियाें की तड़तडाहट चलती रही। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज किया जिसके बाद उल्टे पांव बदमाश भागने को मजबूर हुए। मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए मामले में देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू बाबा, रंजीत सिंह उर्फ मंगा, शेर सिंह उर्फ शेरू उर्फ पलविंदर सिंह, चानन सिंह, कृष्ण सिंह, गुरमीत सिंह, कुलवंत सिंह, कस्तूर सिंह उर्फ कस्तूरी सिंह, मंगा सिंह, सुखवंत सिंह उर्फ बिट्टू, कुलविंदर सिंह उर्फ किन्दा व जगपाल सिंह उर्फ पाल सिंह को आइपीसी धारा 307/149, धारा 506,धारा 148, 147 को दोषी माना गया और सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आयुध अधिनियम के तहत चानन सिंह, कृष्ण सिंह, मंगा सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू बाबा व कस्तूरी सिंह उर्फ कस्तूर सिंह को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने सभी 13 आरोपियों पर सात-सात सजा के साथ ही तीन लाख 57 हजार रुपये का अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों पर एक साथ सजा चलेगी।